अंकिता भंडारी हत्याकांड: रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य समेत तीनों दोषियों को उम्रकैद, ₹50-50 हजार जुर्माना
📍 उत्तराखंड की अदालत का बड़ा फैसला, तीन साल बाद मिला न्याय
उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari Murder Case) में आज अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीनों आरोपियों — रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता — को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है।
तीन साल पुराने इस केस में पूरे देश की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी थीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर की सुरक्षा चाक-चौबंद रही। परिसर के 200 मीटर क्षेत्र को सील कर दिया गया था और केवल वकीलों, केस से जुड़े पक्षों और न्यायिक कर्मियों को ही अंदर प्रवेश की अनुमति थी।
🔎 क्या था मामला?
19 वर्षीय अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास वंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम कर रही थी। 18 सितंबर 2022 को वह अचानक लापता हो गई और 24 सितंबर को उसका शव चीला नहर से बरामद किया गया। जांच में सामने आया कि रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य ने ‘वीआईपी गेस्ट’ को ‘एक्स्ट्रा सर्विस’ देने का दबाव अंकिता पर बनाया था, जिसे उसने साफ मना कर दिया। इसके बाद पुलकित ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर कथित रूप से अंकिता को चीला नहर में धक्का देकर हत्या कर दी।
🧾 जांच और अदालत की प्रक्रिया
मामले की गंभीरता को देखते हुए SIT का गठन किया गया था। जांच में 500 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई और 97 गवाहों को सूचीबद्ध किया गया, जिनमें से 47 गवाहों की गवाही अदालत में दर्ज हुई। IPC की धाराओं 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य मिटाना), 354A (यौन उत्पीड़न), और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ।
🔚 न्याय के इंतज़ार को मिली मंज़िल
तीनों दोषियों को अब उम्रकैद की सजा और ₹50,000 के जुर्माने का सामना करना होगा। इस फैसले से न केवल अंकिता के परिवार को न्याय मिला, बल्कि यह महिला सुरक्षा के सवालों को भी एक बार फिर केंद्र में लाया है।