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बोकारो में COTPA अधिनियम के तहत विशेष जांच अभियान, 16 दुकानदारों पर कार्रवाई, ₹4300 का जुर्माना वसूला

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बोकारो में चला तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत विशेष जांच अभियान

16 दुकानों पर कोटपा उल्लंघन में ₹4300 का जुर्माना वसूला गया

बोकारो: उपायुक्त अजय नाथ झा के आदेश एवं सिविल सर्जन के निर्देशन में, हरला थाना क्षेत्र के सरदार पटेल पब्लिक स्कूल, सरस्वती स्कूल तथा रामडीह मार्केट और आस-पास के क्षेत्रों में विशेष तम्बाकू नियंत्रण जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान COTPA-2003 की धारा 4, 6A और 6B के अंतर्गत जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के मो. असलम तथा हरला थाना प्रभारी अनिल कच्छप के नेतृत्व में संचालित किया गया।

इस जांच के दौरान कुल 63 दुकानों की जांच की गई, जिसमें 16 दुकानदार/व्यक्ति को कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करते पाया गया। संबंधित व्यक्तियों से ₹4300 का जुर्माना वसूला गया

जिला परामर्शी मो. असलम ने दुकानदारों को निर्देशित किया कि वे खुली सिगरेट की बिक्री से परहेज करें, दुकानों के सामने “21 वर्ष से कम आयु वालों को तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है” का बोर्ड अवश्य लगाएं तथा तम्बाकू प्रचार सामग्री (पोस्टर आदि) को अपनी दुकानों से हटा दें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्कूल से 100 मीटर की परिधि में तम्बाकू उत्पाद बेचना अवैध है, और ऐसा करने पर ₹1000 तक का जुर्माना या कारावास भी हो सकता है।

हरला थाना प्रभारी अनिल कच्छप ने आम नागरिकों से अपील की कि यदि कोई ई-सिगरेट की बिक्री या हुक्काबार संचालन में लिप्त हो, तो उसकी सूचना थाना को तुरंत दें ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके।

अभियान में हरला थाना की छापामारी टीम के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग से मो. असलम तथा अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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Suresh Choudhary
Suresh Choudharyhttp://cityhulchul.in
City Hulchul News के बोकारो संवाददाता। जनहित, अपराध और सामाजिक मुद्दों की निष्पक्ष रिपोर्टिंग में सक्रिय।
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