कोटपा-2003 के अनुपालन हेतु चास अनुमंडल में छापामारी, 10 दुकानदारों पर कार्रवाई
बोकारो : सिविल सर्जन डॉ. अभय भूषण प्रसाद के निर्देशानुसार प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अनिल कुमार के नेतृत्व में चास अनुमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा-2003) एवं पेक्का एक्ट 2019 की धारा 4, 6ए व 6बी के तहत सघन छापामारी अभियान चलाया गया।
इस छापामारी में 10 दुकानों/व्यक्तियों को कोटपा कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिन पर चालान कर विधिवत कार्रवाई की गई।
डॉ. अनिल कुमार ने कहा कि विशेष रूप से यह देखा गया कि कोई भी दुकानदार विद्यालयों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद न बेचे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा कोई करता पाया गया, तो कोटपा की धारा 6बी के तहत चालान और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अभियान के दौरान:
सभी दुकानों से तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पोस्टर हटाए गए।
दुकानों में “18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू बेचना कानूनन अपराध है” वाला सूचना-पोस्टर लगवाया गया।
कोटपा-2003 की धारा 6ए के तहत सभी दुकानदारों को जागरूक किया गया।
स्वास्थ्य विभाग का यह अभियान तंबाकू सेवन से जुड़ी बीमारियों और सामाजिक दुष्प्रभावों को रोकने की दिशा में एक अहम कदम है।







