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बोकारो में कोटपा अधिनियम के तहत विशेष छापेमारी, 78 दुकानों की जांच, 23 पर कार्रवाई

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बोकारो में कोटपा अधिनियम के तहत विशेष छापेमारी, 78 दुकानों की जांच, 23 पर कार्रवाई

बोकारो: जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा तंबाकू नियंत्रण को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कोटपा-2003 (COTPA-2003) के तहत विशेष जांच अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई सिविल सर्जन डॉ. अभय भूषण प्रसाद के निर्देशन में तथा सिटी थाना प्रभारी सुदामा दास के सहयोग से की गई।

जिला छापामारी दल के सदस्य मो. असलम के नेतृत्व में सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत राम मंदिर चौराहा, सेक्टर 1, कैंप-2, सदर अस्पताल, सरकारी कार्यालयों के आसपास एवं नया मोड़ क्षेत्र की कुल 78 दुकानों की जांच की गई। इनमें से 23 दुकानों/व्यक्तियों को कोटपा अधिनियम की धारा 4, 6ए और 6बी के उल्लंघन का दोषी पाया गया, जिनसे ₹3350 का अर्थदंड वसूला गया।

डॉ. अभय भूषण प्रसाद ने जानकारी दी कि कोटपा की धारा 7(2) के तहत बिना स्पष्ट स्वास्थ्य चेतावनी (जैसे कैंसर चित्रित चेतावनी) वाले किसी भी तंबाकू उत्पाद की बिक्री झारखंड में पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस धारा का उल्लंघन धारा 20 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। उन्होंने सभी दुकानदारों को चेतावनी दी कि सिंगल सिगरेट (Loose Cigarettes) की बिक्री पर कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग ने दुकानदारों को आगाह किया है कि वे:

  • 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद न बेचें या न बिचवाएं।

  • स्कूल परिसरों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री से बचें।

  • खुले स्थानों या सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान से परहेज करें।

  • तंबाकू उत्पाद का प्रचार-प्रसार न करें।

जिला परामर्शी ने बताया कि कोटपा की धारा 6ए के तहत दुकानों में चेतावनी बोर्ड (नियत आकार व मापदंड अनुसार) का प्रमुखता से प्रदर्शन अनिवार्य है। इसका पालन नहीं करने वाले विक्रेताओं पर ₹200 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

प्रशासन की यह पहल तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। नियमित जांच और जन-जागरूकता के माध्यम से कोटपा-2003 के अनुपालन को और सख्ती से लागू किया जाएगा।

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