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बीएसएल ने प्लॉट और दुकान आवंटियों के लिए जारी किए नए सुरक्षा निर्देश, 11 जुलाई तक शपथ-पत्र जमा करना अनिवार्य

अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा और वैधानिक मानकों के पालन को लेकर बोकारो स्टील प्लांट का बड़ा निर्देश, उल्लंघन पर हो सकती है कार्रवाई

बोकारो | 27 जून 2026

बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) ने प्लॉट एवं दुकान आवंटियों के लिए अग्नि सुरक्षा और भवन सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बीएसएल ने राष्ट्रीय भवन संहिता, अग्नि सुरक्षा नियमों और विद्युत सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के साथ 11 जुलाई 2026 तक हस्ताक्षरित शपथ-पत्र जमा करना अनिवार्य किया है।

बीएसएल ने जारी किए अग्नि एवं भवन सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश

जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) प्रबंधन ने प्लॉट एवं दुकान आवंटियों तथा भवन मालिकों के लिए आवश्यक सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC), अग्नि सुरक्षा नियमों, विद्युत सुरक्षा मानकों और अन्य वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।

बीएसएल के अनुसार सभी आवंटी अपने प्रतिष्ठानों में पर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था बनाए रखें तथा अग्निशामक यंत्र और अन्य सुरक्षा उपकरण हमेशा कार्यशील अवस्था में रखें।

फायर सेफ्टी एनओसी और इमरजेंसी एग्जिट अनिवार्य

बीएसएल ने स्पष्ट किया है कि जहां आवश्यक हो, वहां सक्षम प्राधिकारी से वैध फायर सेफ्टी एनओसी (No Objection Certificate) एवं अन्य आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

साथ ही सभी भवनों में पर्याप्त इमरजेंसी एग्जिट, सुरक्षित निकासी मार्ग तथा अवरोधमुक्त सीढ़ियां, गलियारे और निकास द्वार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

विद्युत सुरक्षा और स्वीकृत क्षमता का रखें ध्यान

निर्देशों के अनुसार किसी भी भवन में केवल एक संकरी सीढ़ी के सहारे आवागमन स्वीकार्य नहीं होगा। सभी विद्युत प्रतिष्ठान निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने चाहिए।

इसके अलावा किसी भी परिसर में एक समय में उपस्थित लोगों की संख्या स्वीकृत क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा भवन का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाए, जिसके लिए अनुमति प्राप्त है।

कोचिंग, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी लागू होंगे नियम

बीएसएल ने कहा है कि यदि किसी परिसर में कोचिंग संस्थान, ट्यूटोरियल, पुस्तकालय, छात्रावास, कार्यालय, रेस्टोरेंट या अन्य सार्वजनिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, तो उन पर लागू सभी सुरक्षा एवं वैधानिक नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

11 जुलाई तक जमा करना होगा शपथ-पत्र

बीएसएल प्रबंधन ने सभी प्लॉट एवं दुकान आवंटियों को निर्देश दिया है कि वे टीए-एलआरए विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार लेटरहेड अथवा 10 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षरित शपथ-पत्र 11 जुलाई 2026 तक अनिवार्य रूप से जमा करें।

प्रबंधन ने कहा कि इन निर्देशों का उद्देश्य सभी परिसरों में सुरक्षा मानकों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना तथा जन-धन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है।

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