जिला प्रशासन की सख्ती, कोटपा अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई
बोकारो: उपायुक्त अजय नाथ झा के आदेशानुसार तथा सिविल सर्जन डॉ. अभय भूषण प्रसाद के निर्देशन में आज सेक्टर 4 थाना क्षेत्र में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA) एवं PECA 2019 के अंतर्गत विशेष छापामारी अभियान चलाया गया।
अभियान के अंतर्गत जिला परामर्शी मो. असलम के नेतृत्व में कुल 37 दुकानों की जांच की गई, जिसमें से 7 दुकानों/व्यक्तियों को कानून का उल्लंघन करते पाया गया। इन पर कुल ₹1200 का जुर्माना लगाया गया।
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कानदारों को बताया गया नया संशोधित कानून
छापामारी के दौरान सभी दुकानदारों को कोटपा झारखंड संशोधन अधिनियम 2021 के तहत महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी गई:
धारा 4: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान व थूकने पर ₹1000 तक का जुर्माना।
धारा 4A: हुक्काबार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित; उल्लंघन पर ₹1 लाख जुर्माना व 3 वर्ष तक की सजा।
धारा 6: 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर ₹1000 जुर्माना।
धारा 6B: शैक्षणिक व स्वास्थ्य संस्थानों से 100 मीटर के भीतर बिक्री प्रतिबंधित।
धारा 7: चेतावनी रहित, खुली या सिंगल सिगरेट की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित और दंडनीय।
धारा 5: तंबाकू उत्पादों के किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध।
सिविल सर्जन और जिला परामर्शी की अपील
सिविल सर्जन डॉ. अभय भूषण ने सभी दुकानदारों से अनुरोध किया कि वे संशोधित कानूनों का पूर्णतः पालन करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को तंबाकू की लत से बचाया जा सके।
मो. असलम ने विशेष रूप से दुकानदारों को चेतावनी दी कि वे खुली सिगरेट न बेचें, खाद्य वस्तुओं के साथ तंबाकू उत्पाद न रखें और प्रचार से जुड़े पोस्टर, टैग, बैनर न लगाएं, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।