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रांची नगर निगम ने अवैध निर्माण पर कसा शिकंजा, भवन को किया सील

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वार्ड संख्या-01 के निर्माणाधीन बहुमंजिला भवन में नियमों की अनदेखी, आदेश के बावजूद जारी था निर्माण कार्य

रांची: रांची नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या-01 स्थित प्लॉट संख्या-30 से 34 तक के भूखंड पर पारित नक्शा संख्या RMC/BP/0232/W01/2019 (दिनांक 31.03.2022) के आधार पर एक Resi-Comm. श्रेणी का बहुमंजिला भवन (B+LG+G+8) निर्माणाधीन था। नगर निगम के संयुक्त जाँच दल द्वारा हाल ही में किए गए निरीक्षण में इस निर्माण स्थल पर गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं।

जाँच प्रतिवेदन के अनुसार, निर्माणाधीन भवन की बाउंड्री वॉल गिरने से पास के एक भवन को नुकसान पहुँचा है, वहीं दो वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, गिरा हुआ मलबा सामने स्थित नाली को पूरी तरह जाम कर चुका है।

इससे पूर्व नगर निगम ने उक्त स्थल पर निर्माण कार्य रोकने का नोटिस भी जारी किया था, परंतु नियमों की अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य लगातार जारी रखा गया। विशेष रूप से बिना नक्शे की Revalidation (पुनः प्रमाणीकरण) कराए निर्माण कार्य जारी रखना स्पष्ट रूप से झारखंड भवन उपविधि 2016 और नगर निगम अधिनियम का उल्लंघन है।

नगर निगम का कहना है कि इस तरह का गैरकानूनी निर्माण कार्य न केवल मानव जीवन के लिए खतरा है बल्कि आस-पास की संपत्तियों के लिए भी अत्यंत नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है।

इसी के मद्देनजर अपर प्रशासक के आदेशानुसार, झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की कुंडिका-437 एवं झारखंड भवन उपविधि 2016 की कंडिका-20 के तहत तत्काल प्रभाव से इस निर्माण कार्य को रोकने और स्थल को सील करने का आदेश जारी किया गया है।

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Suresh Choudhary
Suresh Choudharyhttp://cityhulchul.in
City Hulchul News के बोकारो संवाददाता। जनहित, अपराध और सामाजिक मुद्दों की निष्पक्ष रिपोर्टिंग में सक्रिय।
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