सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट को तेजी से सुनवाई का निर्देश
नई दिल्ली: जमीन के बदले नौकरी घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने इस मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को पेशी से छूट जरूर दी है, जिससे उन्हें आंशिक राहत मिली है।
लालू प्रसाद यादव ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई मजबूत आधार नहीं है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 12 अगस्त को निर्धारित की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह इस मामले की सुनवाई में तेजी लाए। लेकिन निचली अदालत में चल रही प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर लालू यादव को बड़ा झटका दिया है।







