कोटपा-2003 के तहत हरला थाना क्षेत्र में चला विशेष छापामारी अभियान, 13 दुकानदारों पर कार्रवाई
बोकारो, 10 मई 2025: उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव के निर्देशानुसार हरला थाना क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में COTPA-2003 (सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम) के तहत आज विशेष छापामारी अभियान चलाया गया। सिविल सर्जन डॉ. अभय भूषण प्रसाद के निर्देशन में यह अभियान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ. श्वेता अमृता लकड़ा और जिला परामर्शी (तम्बाकू नियंत्रण) मो. असलम के नेतृत्व में संचालित हुआ।
बसंती मोड़, सेक्टर 9/ए और 9/बी रोड, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर और सरदार पटेल स्कूल के आसपास की 57 दुकानों की जांच की गई। जांच में 13 दुकानदारों को कोटपा उल्लंघन का दोषी पाया गया, जिनसे कुल ₹2150 का अर्थदंड वसूला गया।
सिविल सर्जन ने बताया कि झारखंड में प्रतिदिन 146 बच्चे पहली बार तम्बाकू सेवन शुरू करते हैं, जिनकी उम्र 13 से 15 वर्ष के बीच होती है। उन्होंने कहा, “नशे की लत से बच्चों को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है।”
डॉ. श्वेता लकड़ा ने दुकानदारों को चेताया कि स्कूल के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। राज्य सरकार ने निकोटीन युक्त गुटखा व पान मसाला के भंडारण व बिक्री पर एक साल का प्रतिबंध लागू किया है।
इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को तम्बाकू से दूर रखना और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को नियंत्रित करना है।