स्कूलों के आसपास तंबाकू बिक्री पर सख्ती, पोस्टर हटाए गए, नाबालिगों को बिक्री पर सख्त चेतावनी
गोमिया थाना क्षेत्र में तंबाकू नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से सख्त कार्रवाई की है। COTPA-2003 के तहत चलाए गए छापामारी अभियान में कुल 67 दुकानों की जांच की गई, जिसमें 12 दुकानदार कानून का उल्लंघन करते पाए गए।
यह अभियान सिविल सर्जन डॉ. अभय भूषण प्रसाद के निर्देशन और थाना प्रभारी के सहयोग से चलाया गया। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों से कुल 2850 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
🔴 स्कूलों के आसपास विशेष जांच
अभियान के दौरान नेहरू प्लस टू स्कूल और DAV Public School के आसपास स्थित दुकानों की विशेष जांच की गई। प्रशासन ने साफ किया कि स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है।
🔴 पोस्टर हटाए, चेतावनी जारी
छापामारी के दौरान दुकानों से तंबाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार से जुड़े पोस्टर (TAPS) हटाए गए। साथ ही दुकानदारों को निर्देश दिया गया कि वे “21 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू बेचना अपराध है” का पोस्टर अनिवार्य रूप से लगाएं।
🔴 खुले में धूम्रपान और बिक्री पर कार्रवाई
जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के परामर्शी मो. असलम ने बताया कि खुले में धूम्रपान करने पर हेड कांस्टेबल से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक चालान कर सकते हैं। वहीं खुले सिगरेट या पैकेट बेचने पर भी 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
🔴 COTPA कानून का सख्त पालन
अधिकारियों ने बताया कि COTPA-2003 और झारखंड संशोधन अधिनियम 2021 के तहत तंबाकू उत्पादों की बिक्री, प्रचार और उपयोग को लेकर सख्त नियम लागू हैं। इनका उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे। खासकर स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों के आसपास तंबाकू नियंत्रण को लेकर सख्ती और बढ़ाई जाएगी।







