स्कूलों के पास बिक्री पर रोक, चिन्मया स्कूल के सामने दुकान का चालान
बोकारो: जिले में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री और प्रचार के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग और सेक्टर-6 थाना की संयुक्त टीम ने COTPA-2003 के तहत विशेष छापेमारी अभियान चलाया।
🔍 53 दुकानों की जांच, 13 पर कार्रवाई
अभियान के दौरान सेक्टर-6 डीएवी स्कूल, क्रिसेंट पब्लिक स्कूल, डीपीएस सेक्टर-5, चिन्मया स्कूल, अय्यप्पा स्कूल और चीराचास पुल के पास कुल 53 दुकानों की जांच की गई।
- 13 दुकानों/व्यक्तियों का चालान
- 3100 रुपये जुर्माना वसूला गया
🚔 स्कूल के पास बिक्री पर सख्ती
जांच के दौरान चिन्मया स्कूल के सामने स्थित कमल वेरायटी दुकान में तम्बाकू उत्पाद बेचते हुए पकड़ा गया। इस पर COTPA-2003 की धारा 6बी के तहत चालान किया गया और सख्त चेतावनी दी गई।
⚠️ पोस्टर हटाए, दुकानदारों को चेतावनी
दुकानों पर लगे तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पोस्टर हटवाए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि:
- पोस्टर लगाने पर धारा 5 के तहत कार्रवाई होगी
- दुकानदार को 1000 रुपये जुर्माना या 2 साल तक सजा
- सप्लायर पर 5000 रुपये जुर्माना या 5 साल तक सजा
🚭 सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान भी अपराध
जिला परामर्शी मो. असलम ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर धारा 4 के तहत कार्रवाई होगी।
👉 साथ ही, सिंगल सिगरेट (Loose Cigarettes) की बिक्री को भी कानून का उल्लंघन बताया गया और इस पर पूर्ण प्रतिबंध की चेतावनी दी गई।
📢 लोगों से अपील
प्रशासन ने आम लोगों और दुकानदारों से अपील की है कि वे तम्बाकू नियंत्रण कानूनों का पालन करें, खासकर स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की बिक्री न करें।







