समाहरणालय में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक, मतदाता सूची पुनरीक्षण की जानकारी दी गई
समाहरणालय स्थित अपर समाहर्ता कार्यालय कक्ष में उप विकास आयुक्त श्री गिरजा शंकर प्रसाद ने मान्यता प्राप्त विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी गोमिया सह अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी शालिनी खालको, सहायक उप निर्वाचन पदाधिकारी शक्ति कुमार, और सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
मुख्य बिंदु:
- मतदाता सूची पुनरीक्षण: उप विकास आयुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01 जुलाई 2024 को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूची द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसएसआर) 2024 का कार्य चल रहा है। एकीकृत मतदाता सूची का प्रारूप 25 जुलाई को प्रकाशित किया गया है और इसकी कापी सभी प्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दी गई है। दावा और आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि 09 अगस्त 2024 है।
- दावा और आपत्ति: अगर किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो उन्हें फार्म 06 भरना होगा। मृत व्यक्तियों के मामले में फार्म 07 और अन्य त्रुटियों के लिए फार्म 08 भरकर बीएलओ को जमा किया जा सकता है।
- ईवीएम – वीवीपैट की जांच: आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ईवीएम – वीवीपैट का फस्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी) 26 अगस्त से 09 सितंबर तक आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त तकनीशियन द्वारा किया जाएगा। इस दौरान सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।
- विशेष अभियान दिवस: श्रीमती शालिनी खालको ने बताया कि एसएसआर 2024 के तहत विशेष अभियान दिवस 27 जुलाई, 28 जुलाई, 03 अगस्त और 04 अगस्त को आयोजित किए गए थे। इन दिनों बीएलओ ने फार्म 06, 07 और 08 प्राप्त किए। दावा और आपत्तियों का निष्पादन 19 अगस्त 2024 को होगा और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 27 अगस्त 2024 को किया जाएगा।
- बूथ लेवल एजेंट (बीएलए): राजनीतिक पार्टियों को सभी मतदान केंद्रों के लिए बीएलए की नियुक्ति करने की सलाह दी गई। बीएलए की सूची, नाम, पता, और फोन नंबर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ताकि वे मतदान केंद्र पर नियुक्त बीएलओ से समन्वय स्थापित कर सकें।
दावा और आपत्ति संबंधी जानकारी:
- प्रपत्र 6: नए मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए, रंगीन फोटो, आयु प्रमाण पत्र, और निवास प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करें।
- प्रपत्र 7: मृत प्रविष्टियों को विलोपित करने के लिए।
- प्रपत्र 8: मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार, मतदाता पहचान पत्र प्रतिस्थापन, या निवास स्थानांतरण के लिए।
सहायता और जानकारी:
- सभी प्रपत्रों को ऑनलाइन Voter Helpline App या Voter Service Portal के माध्यम से भी भरा जा सकता है।
- टॉल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर किसी भी सहायता या जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भाजपा, भारत की कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी), आम आदमी पार्टी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए।