93 दुकानों की जांच — 21 पर कार्रवाई, ₹4900 जुर्माना वसूला
बोकारो: जिला प्रशासन के निर्देश पर आज 17 नवंबर 2025 को तंबाकू नियंत्रण को लेकर व्यापक छापामारी अभियान चलाया गया। उपायुक्त अजय नाथ झा के आदेशानुसार तथा सिविल सर्जन डॉ. अभय भूषण प्रसाद के निर्देशन में यह अभियान सेक्टर-4 थाना क्षेत्र में संचालित हुआ। अभियान में सेक्टर-4 थाना प्रभारी संजय कुमार भी मौजूद रहे।
📌 93 दुकानों की जांच, 21 दुकानदार कोटपा का उल्लंघन करते पकड़े गए
जिला छापामारी दल के सदस्य मो. असलम के नेतृत्व में
सिटी सेंटर
लक्ष्मी मार्केट
अम्बेडकर चौक
बीजीएच अस्पताल
स्कूलों के आसपास
कुल 93 दुकानों की जांच की गई।
जांच के दौरान 21 दुकानदार/व्यक्ति तम्बाकू नियंत्रण कानून (COTPA) का उल्लंघन करते पाए गए, जिनसे ₹4900 का अर्थदंड वसूला गया।
📌 COTPA संशोधन अधिनियम 2021 — प्रमुख दंड प्रावधान
जिला परामर्शी मो. असलम ने बताया कि कोटपा कानून में संशोधन के बाद दंड और नियम इस प्रकार हैं:
धारा 4 – सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान प्रतिबंध
➡ जुर्माना: ₹1000 तक
धारा 4A – हुक्काबार पर पूर्ण प्रतिबंध
➡ कारावास: 1 से 3 वर्ष तक
➡ जुर्माना: ₹50,000 से ₹1,00,000 तक
धारा 5 – तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन प्रतिबंध
पहला अपराध: 2 वर्ष तक कारावास या ₹1000 जुर्माना
दूसरा अपराध: 5 वर्ष तक कारावास या ₹5000 जुर्माना
धारा 6A – 21 वर्ष से कम आयु वालों को तंबाकू बेचना प्रतिबंध
➡ जुर्माना: ₹1000 तक
धारा 6B – स्कूल, अस्पताल, सरकारी कार्यालय के 100 मीटर के अंदर बिक्री प्रतिबंध
➡ जुर्माना: ₹1000 तक
धारा 6C – खुले सिगरेट (Loose Cigarette) की बिक्री प्रतिबंध
➡ जुर्माना: ₹1000 तक
📌 दुकानदारों के लिए चेतावनी
सभी दुकानदारों से अपील की गई है कि:
कोटपा कानून का सख्ती से पालन करें
दुकानों पर तंबाकू उत्पादों का कोई पोस्टर/बैनर/टैग न लगाएँ
क्योंकि कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन धारा 5 का उल्लंघन है।
📌 आम जनता के लिए अपील
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि:
खुले में धूम्रपान न करें
क्योंकि इससे दूसरों को नुकसान होता है
➡ यह कोटपा धारा 4 का उल्लंघन है
➡ जुर्माना: ₹1000
📌 अभियान में शामिल अधिकारी
मो. असलम – जिला परामर्शी, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम
सेक्टर-4 थाना का छापामारी दस्ता
स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि







