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छेड़खानी के बाद हत्या मामले में युवक दोषी करार, 14 मई को होगी सजा पर सुनवाई

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छेड़खानी के बाद हत्या मामले में युवक दोषी करार, 14 मई को होगी सजा पर सुनवाई

पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के युवक को विशेष अदालत ने हत्या मामले में दोषी माना, वहीं माराफारी में नाबालिग से दोबारा दुष्कर्म के आरोप में पोक्सो एक्ट के तहत नया मामला दर्ज।

बोकारो : बोकारो की विशेष अदालत ने छेड़खानी और हत्या के एक चर्चित मामले में आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। गरिमा मिश्रा की अदालत ने पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र निवासी उफान मांझी को दोषी माना है। मामले में 14 मई को सजा सुनाई जाएगी।


युवती को बुलाकर की थी छेड़खानी

सरकार की ओर से पक्ष रख रहे आरके राय ने अदालत को बताया कि आरोपी उफान मांझी मृत युवती का कथित प्रेमी था।

लेकिन युवती की शादी कहीं और तय हो जाने के बाद आरोपी ने दबाव बनाकर उसे मिलने बुलाया था।


हत्या कर कुएं में फेंका शव

खोजबीन में मिला शव

अभियोजन के अनुसार आरोपी ने युवती के साथ छेड़खानी करने के बाद उसकी हत्या कर दी और शव को पास के कुएं में फेंक दिया।

तीन अक्टूबर की रात को खोजबीन के दौरान कुएं से शव बरामद किया गया था।


परिजनों ने दर्ज करायी थी प्राथमिकी

घटना के बाद चार अक्टूबर को परिजनों ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

पुलिस जांच और सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।


नाबालिग से दुष्कर्म का फिर लगा आरोप

जेल से बाहर आने के बाद फिर दर्ज हुआ केस

इधर, माराफारी थाना क्षेत्र में शाहनवाज अहमद के खिलाफ नाबालिग बच्ची से दोबारा दुष्कर्म करने का आरोप लगा है।

मोहम्मद आजाद खान ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था और वह जेल जा चुका था।


पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज

जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद आरोपी पर फिर उसी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है।

माराफारी पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत नया मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


Conclusion

बोकारो में महिला अपराध से जुड़े दो गंभीर मामलों ने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। एक ओर अदालत ने हत्या मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है, वहीं दूसरी ओर नाबालिग से दोबारा दुष्कर्म के आरोप ने इलाके में सनसनी फैला दी है।

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