Home NEWS BOKARO ई-केवाईसी में लापरवाही पर डीलरों पर होगी कार्रवाई – डीएसओ ने दी...

ई-केवाईसी में लापरवाही पर डीलरों पर होगी कार्रवाई – डीएसओ ने दी 31 जुलाई तक की डेडलाइन

0

जिला आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खालखो ने ई-केवाईसी में कमजोर प्रदर्शन करने वाले डीलरों को दी अंतिम चेतावनी

बोकारो: बोकारो जिले में राशन कार्ड से जुड़े ई-केवाईसी कार्य की धीमी प्रगति को लेकर शुक्रवार को जिला आपूर्ति पदाधिकारी (डीएसओ) शालिनी खालखो की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक समाहरणालय कार्यालय कक्ष में हुई, जिसमें विशेष रूप से जन वितरण प्रणाली (जविप्र) के उन डीलरों को बुलाया गया था, जिनका प्रदर्शन ई-केवाईसी में बेहद खराब रहा है।


31 जुलाई अंतिम तिथि – नहीं सुधरे तो रद्द होगा लाइसेंस

डीएसओ ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि 31 जुलाई 2025 तक सभी लाभुकों का ई-केवाईसी कार्य पूरा नहीं करने वाले डीलरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि बार-बार चेतावनी के बावजूद कुछ डीलर कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे सरकार की योजनाओं के लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहे।


ई-केवाईसी से होगा पात्रता निर्धारण और फर्जीवाड़े पर रोक

बैठक के दौरान डीएसओ ने कहा कि ई-केवाईसी प्रक्रिया केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि लाभुकों की पहचान और पात्रता सुनिश्चित करने का अहम माध्यम है। यह डुप्लीकेसी रोकने और असली लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने में मददगार है। उन्होंने निर्देश दिया कि डीलर हर लाभुक को ई-केवाईसी के लाभ समझाएं और उसका कार्य प्राथमिकता से पूर्ण कराएं।


प्रशासन की स्पष्ट नीति: जवाबदेही तय होगी

डीएसओ शालिनी खालखो ने बैठक के अंत में स्पष्ट किया कि प्रशासन की प्राथमिकता यह है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचे, और इसके लिए जिम्मेदार डीलरों की जवाबदेही भी तय होगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक डीलर के कार्य की निगरानी करें और प्रगति की रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराएं।


निष्कर्ष

बोकारो में ई-केवाईसी को लेकर प्रशासन अब सख्त रुख अपना चुका है। डीलरों की लापरवाही पर अब बर्दाश्त नहीं, बल्कि कार्रवाई होगी। यह पहल न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगी, बल्कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक मजबूत कदम है।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version