बोकारो: जिला प्रशासन ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कड़ा कदम उठाया है। जिले के सभी पेट्रोल पंप प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने परिसर में “NO HELMET – NO PETROL” का बोर्ड लगाएँ।
इसके तहत किसी भी दोपहिया वाहन चालक या पीछे बैठने वाले व्यक्ति को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।
अनुपालन नहीं होने पर होगी कार्रवाई
जिला परिवहन पदाधिकारी मारुति मिंज ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई पेट्रोल पंप इस आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह नियम सख्ती से लागू होगा और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में पेट्रोल पंप संचालकों की भूमिका अहम है।
सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन की अपील
डीटीओ मारुति मिंज ने कहा कि इस पहल से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और लोगों में हेलमेट पहनने की आदत विकसित होगी। उन्होंने आम जनता से अपील की कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए हमेशा हेलमेट पहनें और यातायात नियमों का पालन करें।
पहले भी दिए जा चुके थे निर्देश
ज्ञात हो कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला प्रशासन ने पहले भी सभी पेट्रोल पंप प्रतिष्ठानों को “नो हेलमेट–नो पेट्रोल” नियम की जानकारी दी थी। इसके बावजूद कई स्थानों पर इसका अनुपालन सख्ती से नहीं हो रहा था।







