वीडियो कॉल पर मंगेतर को दिखाया था आपत्तिजनक दृश्य, तीन दिन बाद कुएं से मिला युवती का शव
बोकारो | 15 मई 2026
बोकारो की अदालत ने प्रेम प्रसंग से जुड़े एक सनसनीखेज हत्या मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गरिमा मिश्रा की अदालत ने आरोपी तूफान मांझी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले की जानकारी विशेष लोक अभियोजक आर.के. राय ने दी।
प्रेम संबंध के बाद बढ़ा विवाद
जानकारी के अनुसार पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के लेदा गांव निवासी तूफान मांझी का गांव की ही एक युवती के साथ प्रेम संबंध था। इसी दौरान युवती की शादी किसी अन्य युवक से तय हो गई।
शादी तय होने के बाद आरोपी लगातार युवती के मंगेतर को धमकी देकर शादी नहीं करने का दबाव बना रहा था। हालांकि युवती का मंगेतर शादी के लिए तैयार था।
वीडियो कॉल के बाद युवती हुई लापता
अभियोजन के अनुसार 30 सितंबर 2020 को आरोपी ने युवती को अपने घर बुलाया। इसके बाद युवती के मोबाइल फोन से वीडियो कॉल कर उसके मंगेतर को युवती के साथ आपत्तिजनक हरकत करते हुए दिखाया।
इस घटना के बाद युवती अचानक लापता हो गई, जिससे परिजनों में चिंता बढ़ गई।
कुएं से मिला था शव
घटना के तीन दिन बाद यानी 3 अक्टूबर 2020 को आरोपी के घर के सामने स्थित कुएं से युवती का शव बरामद किया गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी तूफान मांझी को गिरफ्तार कर लिया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को हत्या का दोषी करार दिया।
अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
इस फैसले के बाद मृतका के परिजनों ने अदालत के निर्णय पर संतोष जताया है।







