Home NEWS जन्म – मृत्यु पंजीकरण के लिए अभियान शुरू, जागरूकता रथ रवाना

जन्म – मृत्यु पंजीकरण के लिए अभियान शुरू, जागरूकता रथ रवाना

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बोकारो : समाहरणालय परिसर से जन्म एवं मृत्यु निबंधन हेतु जागरूकता रथ को शनिवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी  फ्रांसिस कुजूर,जिला खेल पदाधिकारी  मारकस हेंब्रम ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। यह रथ जिले के सुदूरवर्ती गांव एवं प्रखंडों तक पहुंच,ग्रामीणों को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु निबंधन करने से संबंधित जागरूक करने के साथ ही आवश्यक जानकारी देगी। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी श्री फ्रांसिस कुजूर ने जिले के सभी नागरिकों को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु शत प्रतिशत निबंधन सुनिश्चित करने की अपील की। बोकारो जिले के जन्म और मृत्यु निबंधन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। यह अभियान आगामी 14 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस अभियान के दौरान, सभी पंचायत निबंधन इकाइयों, शहरी नगर निकाय निबंधन इकाइयों और स्वास्थ्य निबंधन इकाइयों के सभी निबंधन इकाइयों में विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस समय बोकारो जिले के निवासियों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे इस अभियान में सहभागिता दिखाएं और अपने छुटे हुए परिजनों का जन्म – मृत्यु पंजीकरण कराएं। मौके पर जिला सांख्यिकी कार्यालय के कर्मी आदि उपस्थित थे।

जन्म-मृत्यु का पंजीकरण कहां कराएं-

(क) शहरी क्षेत्र में पंजीयन संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत एवं अधिसूचित क्षेत्र समिति में कराया जा सकता है।
(ख) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल एवं रेफरल अस्पताल में घटित घटनाओं का पंजीयन संबंधित अस्पताल में ही होगा ।
(ग) ग्रामीण क्षेत्र की घटनाओं का पंजीयन ग्राम पंचायत में होता है।
(घ) ग्राम पंचायत में कार्यरत चौकीदार आंगनबाड़ी सेविका एवं साहिया के माध्यम से अथवा सीधे पंचायत सचिव को जन्म और मृत्यु की घटना की सूचना देकर पंजीयन कराया जा सकता है।
(ड़) बस, ट्रेन, हवाई जहाज, यान इत्यादि में जन्म या मृत्यु की घटना होने पर उसका रजिस्ट्रीकरण प्रथम विराम स्थान के अन्तर्गत आने वाली रजिस्ट्रीकरण इकाई में कराया जाना है।
(च) किसी भी जन्म या मृत्यु की घटना का पंजीयन उसी शहर या ग्रामीण रजिस्ट्रेशन केन्द्र पर होगा जिसके क्षेत्र में घटना हुई है।

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